झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के देख रेख में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। यह शिविर पंजाब नेशनल बैंक भगतपाड़ा पाकुड़ शाखा में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला, सदस्य मो. अबरारुल हक और राजीव कुमार झा, तथा बैंक के ब्रांच मैनेजर आशुतोष कुमार चौधरी प्रमुख रूप से उपस्थित रहें। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला ने लोक अदालत के महत्व और कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। सदस्यों द्वारा स्थाई लोक अदालत से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सुविधाओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान बैंकऋण पर कई बिंदु पर जागरूक किया गया जिसमें बैंक ऋण पर लगने वाले छोटे-मोटे सीमित ब्याजों का सुलह समझौते के आधार पर निष्पादन कर मूलधन तक की बैंकों को वापस करने बैंकों के साथ ग्राहकों का लेनदेन का एक अच्छा संबंध रखने ।बैंक ऋण पर होने वाली परेशानी से बचने के साथ ऋण की राशि बैंक मैनेजर से संपर्क कर अपने जमा करने को कहा गया। अथवा जमा करने में जो असमर्थ हैं तो स्थाई लोक अदालत में आवेदन के माध्यम से लगने वाले दस्तावेज एवं प्रक्रिया द्वारा जमा करने की जानकारी दी गई मो. अबरारुल हक ने स्थाई लोक अदालत की जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित कानूनी जानकारी साझा की। गरीब, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और अन्य योग्य व्यक्ति बैंक संबंधी तथा सुलह योग्य मामलों में इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही बैंकिंग सुविधाओं को लेकर कई बिंदु पर जागरूक किया गया। इस दौरान स्थाई लोक अदालत के महत्व पर कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके इसके लिए जागरूकता के माध्यम से बैंक और ग्राहकों के बीच उत्पन्न समस्याओं को समाप्त किया जा सके। स्थाई लोक अदालत के सदस्य राजीव कुमार झा ने स्थाई लोक अदालत में बैंक संबंधित किसी भी प्रकार के समस्या का निदान पर कई बिंदुओं पर जानकारी दी। जिसमें बैंक एवं ग्राहकों के बीच लोन, बिजली, पानी दुर्घटना जैसे मामलों को स्थाई लोक अदालत में आवेदन देकर निःशुल्क निष्पादन कराने को कहा गया। मौके बैंक कर्मी, बैंक ग्राहक आमजन समेत अन्य मौजूद रहे।