Wednesday, October 14, 2026
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*पाकुड़ नगर क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर नो-एंट्री का समय निर्धारित*

*जिला जनसंपर्क कार्यालय, पाकुड़*
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*प्रेस विज्ञप्ति संख्या:- 948*
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*दिनांक:-11-09-2026*
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*पाकुड़ नगर क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर नो-एंट्री का समय निर्धारित*

*विद्यालयों में छात्र- छात्राओं की आवाजाही एवं आगामी पर्व- त्योहारों को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किया आदेश*

पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य सड़क पर भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा विद्यालय आने- जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ द्वारा नो-एंट्री व्यवस्था के समय में संशोधन किया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के अनुसार भारी वाहन/ट्रैक्टर/ट्रॉली के लिए प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक नो-एंट्री लागू रहेगी। इस अवधि में उक्त श्रेणी के वाहनों को पाकुड़ नगर क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की सुरक्षित एवं सुगम आवाजाही, आम नागरिकों की सुविधा तथा आगामी विभिन्न पर्व- त्योहारों के दौरान संभावित बढ़ते यातायात को देखते हुए लिया गया है।

*नो-एंट्री अवधि में भारी वाहनों के ठहराव के लिए निर्धारित किए गए स्थल*

नो-एंट्री अवधि के दौरान विभिन्न मार्गों से पाकुड़ आने वाले भारी वाहनों के ठहराव के लिए निम्न स्थान निर्धारित किए गए हैं—

01. बरहरवा से पाकुड़ आने वाले वाहन — कित्ताझोर चौक, नगर परिषद चेकपोस्ट के समीप।

02. हिरणपुर से पाकुड़ आने वाले वाहन — सिंह बोरवेल शहरकोल के समीप।

03. महेशपुर से पाकुड़ आने वाले वाहन — डीसी ऑफिस आसनढीपा के समीप।

04. मालपहाड़ी/ मुफस्सिल से पाकुड़ आने वाले वाहन — प्यादापुर नगर परिषद चेकपोस्ट के समीप।

05. मुफस्सिल थाना से पाकुड़ की ओर आने वाले वाहन — भाया ओवरब्रिज होते हुए हिरानंदपुर मंदिर के समीप।

*नो-एंट्री व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश*

*अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ श्री साइमन मरांडी* ने थाना प्रभारी, पाकुड़ नगर एवं पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), पाकुड़ को निर्देशित किया है कि नो-एंट्री की अवधि में किसी भी भारी वाहन/ट्रैक्टर/ट्रॉली को नगर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। उन्होंने मालपहाड़ी रोड से पुराने डीसी कार्यालय तक स्थित यातायात पोस्ट पर प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मियों को भी नो-एंट्री व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि यातायात व्यवस्था को बेहतर एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए नो-एंट्री व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उन्होंने वाहन चालकों एवं आम नागरिकों से निर्धारित नियमों का पालन करने तथा सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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*Teamprdpakur*

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