नालसा नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में पाकुड़ मुख्यालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा पाकुड़ में वरिष्ठजन अधिकार, सशक्तिकरण एवं गरिमा अभियान के अंतर्गत जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्राप्त अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सेवाओं तथा इसे पाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पारा लीगल वॉलिंटियर्स ज्योति कुमारी ने बताया कि पात्र वरिष्ठ नागरिक जिला विधिक सेवा प्राधिकार से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके आसान तरीका के बारे में जानकारी दी गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं, प्राथमिकता सेवाओं एवं विभिन्न हितकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। वहीं पैरा लीगल वॉलिंटियर्स अमूल्य रत्न रविदास ने ने वरिष्ठ नागरिकों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठजन हेल्प डेस्क से सहायता लेने की अपील की। उक्त कार्यक्रम में नालसा हेल्पलाइन 15100 एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डर लाइन हेल्पलाइन 14567 की जानकारी भी साझा की गई। इस शिविर के माध्यम से दी गई महत्वपूर्ण जानकारी से उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों में उत्साह देखा गया है।