प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के सचिव रूपा बंदना किरो की उपस्थिति में पाकुड़ मंडल कारा में जेल अदालत सह चिकित्सीय जांच शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम की शुरुआत डालसा सचिव रूपा बंदना किरो, लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के चीफ सुबोध कुमार दफादार डिप्टी चीफ़ मो नुकुमुद्दीन शेख एलएडीसीएस के सहायक गंगाराम टुडू डॉ एस के झा,डॉ संभली, जेल के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई।उक्त कार्यक्रम में सचिव रूपा बंदना किरो ने बंदियों को कानून जानकारी दी। जिसमें प्ली बार्गेनिंग के महत्व के बारे में बताया कि स्वेच्छा से दोष स्वीकार करने पर बंदियों के हित में मिलने वाले फायदे जिसमें छोटे-छोटे सुलहनीय अपराधों में प्ली बार्गेनिंग के अर्जी देने पर सजा कम करने का प्रावधान, वाद का जल्द निपटारण, जेल से जल्द रिहाई समेत समय की बचत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान प्ली बार्गेनिंग किन किन मामलों में होता है और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बंदियों का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई। लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो नुकुमुद्दीन शेख ने डालसा से मिलने वाले निःशुल्क कानूनी सहायता, जमानत से संबंधित कानून की जानकारी दी। इस दौरान जेल के अंदर मेडिकल कैंप का आयोजन के तहत बंदियों की बीपी, शुगर, समेत अन्य स्वास्थ्य की जांच की गई। सचिव रूपा बंदना किरो ने इस दौरान जेल पुस्तकालय, रजिस्टर की जांच समेत जेल की व्यवस्था एवं बुनियादी सुविधाओं की निरीक्षण की एवं जेल अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दी गई। मौके पर डालसा के कर्मी जेल के प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से डॉ एवं मेडिकल टीम सदस्य मौजूद रहे।
साथ ही लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के डिप्टी चीफ संजीव कुमार मंडल एलएडीसीएस के सहायक अज़फर हुसैन विश्वास उपस्थित रहे।
जेल अदालत सह मेडिकल कैंप का हुआ आयोजन* झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा शिविर आयोजित।
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