झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक पाकुड़िया में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया उक्त कार्यक्रम में स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला सदस्य, मो अबरारुल हक़, राजीव कुमार झा, ब्रांच मैनेजर बिपीन गौरव मौजूद रहे। इस दौरान स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि ने कि निःशुल्क कानूनी सहायता जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान करना स्थाई लोक अदालत की प्रथमिकता है। लोक अदालत में पक्षकारों के बीच सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाता हैं जिसमें बिजली ,बीमा सेवा विवाद एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीका से कराया जाता है।इस दौरान स्थाई लोक अदालत के सदस्य मो अबरारुल हक़ द्वारा बताया गया कि गरीब, महिला, बच्चे, एससी, एसटी, दिव्यांग, समेत योग्य व्यक्ति सुलह योग्य मामलों का लाभ ले सकते है। स्थाई लोक अदालत के सदस्य राजीव कुमार झा ने मामलों का निपटारा से संबंधित प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि त्वरित न्याय, सरल प्रक्रिया,पक्षकारों के बीच समझौते को बढ़ावा,न्याय तक आसान पहुँच के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ में आवश्यक दस्तावेज जमाकर आवेदन के माध्यम लाभ ले सकते हैं । इस दौरान वक्ताओं ने बैंकिंग सुविधाओं एवं सेवाओं पर विस्तृत जानकारी दी। मौके पर बैंक कर्मी, बैंक ग्राहकों एवं आमजन के साथ पैरा लीगल वॉलिंटियर्स प्रियंका झा एवं सीमा साहा उपस्थित रहें।