झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में आज पाकुड़ जेल में नब्बे दिवसीय गहन विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें बंदियों को लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के चीफ़ सुबोध कुमार दफादार एवं डिप्टी चीफ संजीव कुमार मंडल ने संयुक्त रूप से कानून की जानकारी के साथ साथ समाज के कुप्रथा उनसे बचाव पर विस्तृत जानकारी दी।इस दौरान बताया गया कि कुप्रथा को जन्म देती हैं डर, सामाजिक दबाव, अशिक्षा और गरीबी इन को दूर करना जरूरी है ताकि दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम, डायन प्रथा जैसे मामलों को खत्म किया जा सके। लोगों में शिक्षा अत्यंत जरूरी हैं कानून की जानकारी होना जरूरी है बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा पर निषेध अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। हम जानकार बनकर ही खुद को, अपने परिवार को, समाज को शसक्त बनाने में मदद कर सकते हैं।मौके पर जेल के प्रशासनिक अधिकारी पैरा लीगल वॉलिंटियर्स सायेम अली, मरियम पिंकी किस्कू उपस्थित रहे।