क्रशर संचालकों को दिया सख्त निर्देश ट्रैक्टर वाहन में 100 सीएफटी चालान से ज्यादा लोड करने पर ट्रैक्टर को जप्त कर कार्रवाई की जाएगी
पाकुड़ जिला अंतर्गत पत्थर खनिज का परिवहन के क्रम में प्रायः यह देखा जा रहा है कि खनिज लदे ट्रैक्टर में 100 सीएफटी का चालान रहता है परन्तु 200-250 सीएफटी चिप्स लोड किया जाता है। ऐसे खनिजों का अवैध परिवहन मामले की रोकथाम हेतु शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी श्री हरिवंश पंडित ने उपस्थित सभी क्रशर संचालकों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में ट्रैक्टर वाहन में 100 सीएफटी चालान के अनुसार ही चिप्स दिया जाय। यदि 100 सीएफटी से ज्यादा चिप्स छापेमारी के क्रम में पाया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर को जप्त करते हुए कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधित क्रशर यूनिट को सील करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन ट्रैक्टर वाहन में पटरा लगाया जाता है तत्काल अभियान चलाकर उन पर जुर्माने की राशि वसूली करते हुए वेल्डिंग के माध्यम से लगाये गये छड़ इत्यादि को कटिंग कराया जाय जिसका खर्च भी वाहन मालिक को उठाना पड़ेगा।
मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मु०, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पाकुड़ एवं महेशपुर, जिला खनन पदाधिकारी, खान निरीक्षक, संबंधित अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं क्रशर व खदान संचालक उपस्थित थे।