Saturday, February 14, 2026
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बाल विवाह से बची नाबालिग, डीएलएसए की तत्परता से रुकी अनहोनी

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर टीम ने की त्वरित कार्रवाई।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) पाकुड़ शेष नाथ सिंह के निर्देश पर शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें बाल विवाह होने से ठीक पहले रोक दिया गया। सूचना मिलते ही डीएलएसए की सचिव रूपा बंदना किरो अपने दल के साथ मौके पर पहुंचीं और विवाह की सारी तैयारी रुकवा दी। इस दौरान लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो. नुकूमुद्दीन शेख, पैरा लीगल वॉलेंटियर याकूब अली सहित अन्य सदस्य भी मौजूद थे। टीम ने परिजनों और ग्रामीणों को बाल विवाह जैसे सामाजिक अपराध के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया। सचिव रूपा बंदना किरो ने लोगों को चेताया कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे बच्चियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ को दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही बताया कि बाल विवाह कराने या इसमें शामिल होने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। टीम ने ग्रामीणों से बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाज से मिटाने में सहयोग की अपील की।

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