*परिवहन विभाग, पाकुड़*
*जिला परिवहन पदाधिकारी, पाकुड़,पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) पाकुड़ एवं प्रशासक नगर परिषद के अध्यक्षता में जिला में प्रचालित होने वाले ऑटो-ई-रिक्शा का सुलभ परिवहन हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित*
*उपायुक्त पाकुड़* एवं पुलिस *अधीक्षक,पाकुड़* के आदेशानुसार जिला पाकुड़ के सभी सड़क मार्गो पर परिवहन होने वाले सभी ऑटो-ई-रिक्शा ( सीएनजी/डीज़ल/पेट्रोल या बैटरी संचालित) का जिला पाकुड़ में सुलभ परिचालन एवं इससे शहर के किसी भी आम लोगों को यात्रा के क्रम में होने वाले असुविधा एवं जिला के यातायात व्यवस्था को जाम मुक्त बनाने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी *श्री मिथिलेश कुमार चौधरी*,पुलिस उपाधीक्षक (यातायात मुख्यालय) *श्री जितेंद्र कुमार*, प्रशासक नगर परिषद *श्री अमरेंद्र कुमार चौधरी*,निरिक्षक-सह-नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार एवं मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार के अध्यक्षता एवं पाकुड़ जिला ऑटो-ई-रिक्शा ऑनर्स चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसाबी राय एवं अनिकेत कुमार,शब्बीर हुसैन एवं अन्य चालकों की उपस्थिती मे जिला में सभी तीन पहिया (ऑटो /ई-रिक्शा )वाहनों का सुलभ परिवहन हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर बैठक मे निर्देश दिया गया :-
• पश्चिम बंगाल से पाकुड़ एवं अन्य जगहों से आने एवं जाने वाले सभी अवैध (बिना वाहन रजिस्ट्रेशन) के वाहनों का परिवहन जिला पाकुड़ के नगर परिषद क्षेत्र एवं अन्य सभी सड़क मार्गों पर पूर्ण रूप से 1 नवंबर 2025 से परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा l
• पश्चिम बंगाल,डाक बंगला,धुलियान,मालदा, फरक्का एवं अन्य जगह से आने वाले तीन पहिया ऑटो/ई-रिक्शा को अपने सवारी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बने *चांदपुर चेक पोस्ट पर बने निर्धारित स्थल* पर सवारी को उतारना एवं जिला पाकुड़ के वैध तीन पहिया वाहन जिसका ( वाहन का पंजीकरण,ड्राइविंग लाइसेंस,ड्रेस कोड,आई कार्ड) होगा वैसे ऑटो/ई-रिक्शा छोड़े गए सवारी को लाकर जिला पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र एवं अन्य सड़क मार्ग एवं स्थलों पर छोड़ना सुनिश्चित करेंगे
• नाबालिक द्वारा किसी भी वहां का परिवहन किसी भी सड़क मार्ग पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पकड़े जाने पर दंड की राशि वसूल करने के साथ अन्य आवश्यक कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी साथ ही नाबालिक वाहन चालक के गार्जियन से पी आर बांड /एफिडेविट भरवा कर गाड़ी को विमुक्त किया जाएगा
• बिना ड्रेस कोड (ऑटो के लिए खाकी रंग,ई-रिक्शा के लिए नीला रंग) जिला प्रशासन द्वारा निर्गत आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना जिला पाकुड़ के सभी सड़क मार्गों पर ऑटो/ई-रिक्शा का परिवहन बंद रहेगा इस संबंध में पूर्व में भी प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी चालकों को सूचित किया गया है l
• चांदपुर चेक पोस्ट बॉर्डर पर वाहनों का पड़ाव करने हेतु साफ-सफाई, पानी, शौचालय बिजली एवं अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं की व्यवस्था 1 नवंबर 2025 से पूर्व करा ली जाएगी इस कार्य हेतु *उपायुक्त महोदय* के द्वारा अनुमति प्राप्त कर ली गई है
• नगर परिषद एवं अंचल अधिकारी पाकुड़ को चांदपुर बॉर्डर पर बनने वाले ऑटो/टोटो का पड़ाव स्थल पर लेसी का चयन एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था हेतु संबंधित मुखिया से वार्ता करने हेतु निर्देश दिया जा रहा है इसकी प्रक्रिया एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाएगी
• युक्त निर्धारित स्थल पर सूचनात्मक बोर्ड,साइन बोर्ड एवं आम लोगों एवं चालकों को इस संबंध में जागरूक करने,यातायात नियमों का पालन करने एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बताने हेतु सड़क सुरक्षा एवं राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल देवघर विभाग को निर्देशित कर दिया गया है
• आदेश एवं निर्देश का उल्लंघन करने तथा यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी
• नगर परिषद पाकुड़ के द्वारा ऑटो/ई-रिक्शा चालकों को दिए जाने वाले *आई कार्ड* का वितरण तभी किया जाएगा जब कि उसके पास पूर्व से वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा
• सभी तीन पहिया (डीजल/ पेट्रोल/सीएनजी) से चलने वाले ऑटो को परिवहन विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे *रूट परमिट* को लेना अनिवार्य होगा बिना रूट परमिट का किसी भी सड़क मार्ग पर ऑटो का परिवहन वैध नहीं माना जाएगा जांच के क्रम मे पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दण्ड की राशि 192(A) के तहत शुल्क 10000/- रूपये या इससे ज्यादा दंड की राशि वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी
• मेडिकल इमरजेंसी,एम्बुलेंस,शव वाहन (ऑटो/ई-रिक्शा) को विशेष परिस्थिति एवं जांच के क्रम में प्रवेश एवं निकास पर प्रतिबन्ध में छूट दी जा सकती है
• चांदपुर बॉर्डर चेकपोस्ट ऑटो/ई-रिक्शा पड़ाव स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती 01 नवंबर 2025 से पूर्व कर दी जाएगी,जो की सुबह 05:00 से रात्रि 11:00 तक नियमित रहेगा, वाहनों को रोकने, वाहन से संबंधित कागजतो की जांच करने हेतु परिवहन विभाग पाकुड़ की टीम निर्धारित समय अंतराल में उपलब्ध रहेगी
• कोई भी ऑटो/ई-रिक्शा चालक सड़क पर जहां तहां पडाव कर सवारी को उतारने और चढ़ाने का कार्य नहीं करेंगे सड़क पर अनावश्यक रूप से जहां-तहां सवारी को उतारने एवं चढ़ाने का क्रम में पकड़े जाने पर दंड की राशि वसूल करने के साथ में सम्बंधित वाहन को जप्त कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी
* जिला पाकुड़ के सभी सड़क मार्गों पर अब वैसे ही ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन किया जाएगा,जिसके वाहन के सभी कागजात पूर्ण होंगे ऐसी कोई भी वाहन चालक/महंत स्वामी अपने वाहन का परिवहन जिला पाकुड़ के किसी भी सड़क मार्ग पर नहीं करेंगे जिसके कागजात पूर्ण नहीं होंगे,अन्यथा पकड़े जाने पर कठोर दंडात्मक कार्य कार्रवाई की जाएगी
* बैठक में उपस्थित पाकुड़ जिला ऑटो-ई-रिक्शा ऑनर्स चालक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि जिला प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे इस कदम पर हमारा पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा साथ ही बैठक के क्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसाबी राय सचिव अनिकेत गोस्वामी व शब्बीर हुसैन ने कुल 39 आवेदन (आई कार्ड बनाने एवं ऑटो/ ई रिक्शा का नंबरिंग कराने ) हेतु आवेदन एवं कुल 30 (ऑटो/ई-रिक्शा) के चालको का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी, पाकुड़ को समर्पित किया गया l
सुचारु परिवहन और ऑटो-टोटो परिचारण पर हुआ गहन विचार, दिए गए कई निर्देश।
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