झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर प्रभारी सचिव डालसा सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी के मार्गदर्शन में लीगल लिटरेसी क्लब हिरणपुरके राजकीयकृत+2उच्च विद्यालय हिरणपुर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला ने नालसा के योजनाओं पर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ से मिलने वाले निःशुल्क कानूनी सहायता पर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान नालसा के डॉन योजना पर बताया गया कि इस योजना का उद्देश्य समाज को नशे से मुक्त किया जा सके और नशे के आदि लोगों को पुनर्वास हो सके। परिवार और समाज को नशे के कारण होने वाले नुकसान से बचाना है। लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के चीफ़ सुबोध कुमार दफादार ने दहेज प्रथा पर के खिलाफ जागरूक किया साथ ही दहेज प्रथा से संबंधित कानूनी एक्ट और सजा के बारे में जानकारी दी। साथ ही बाल विवाह, जादू टोना, बाल श्रम, दहेज अधिनियम, शिक्षा का अधिकार पर विस्तृत जानकारी दी गई। स्थाई लोक अदालत के सदस्य राजीव कुमार झा ने आशा योजना के तहत बताया कि बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य से योजना का शुरुआत की गई है लड़की और लड़कों की शादी निर्धारित उम्र सीमा के पहले करना कानूनन अपराध है इसमें दंड का प्रावधान है। बाल विवाह शिक्षा स्वास्थ्य मानसिक विकास पर बुरा असर करता है। समय रहते रोकथाम करना जरूरी हैं। इसके लिए आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़, पैरा लीगल वॉलिंटियर्स या नजदीकी थाना में सूचना दे सकते हैं। मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल शिक्षक शिक्षिका पारा लीगल वॉलिंटियर्स मोलिता कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, विजय कुमार राजवंशी समेत छात्र छात्राएं मौजूद रहे।