Wednesday, February 4, 2026
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जिला स्तरीय बहु-हितधारक परामर्श कार्यक्रम का आयोजन, पॉक्सो व किशोर न्याय अधिनियम पर हुई विस्तार से चर्चा

नालसा नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडे की अध्यक्षता में पॉक्सो अधिनियन,2012 एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन विषय पर शनिवार को एक दिवसीय जिला स्तरीय बहु-हितधारक परामर्श कार्यक्रम का आयोजन पाकुड़ व्यवहार न्यायालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया।कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडे, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रजनीकांत पाठक, अपर सत्र न्यायधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र, डीएसपी जितेंद्र कुमार, लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के चीफ़ सुबोध कुमार दफादार, जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण एक्का ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के सचिव रूपा बंदना किरो, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदिश उज्जवल बेक प्रभारी न्यायधीश विजय कुमार दास, पैनल अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर, डॉ मनीष कुमार, जिला शिक्षक पदाधिकारी अनीता पुनीत, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती ग्लाडिस वाड़ा, बाल संरक्षण इकाई पदाधिकारी व्यास ठाकुर समेत सभी थानों के अधिकारी, संबंधित विभागों एवं एनजीओ संस्थानों के अधिकारी मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडे ने पॉक्सो अधिनियम एवं किशोरी न्याय प्रणाली से संबंधित मामलों की जांच में तेजी लाने, पीड़ित बच्चों को परामर्श व सहायता प्रदान से संबंधित मामलों के अधिकारीयों को अपने जिम्मेवारी को संवेदनशील होकर निभाने के लिए आवश्यक निर्देश दी। ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (किशोरियों सहित) को शोषण से बचाकर उन्हें एक सुरक्षित और बाल-अनुकूल माहौल मिले सके। पॉक्सो अधिनियम से पीड़ितो को त्वरित न्याय मिल सके । इस दौरान बाल संरक्षण के हित में महत्वपूर्ण जानकारी दी।अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद ने पोक्सो एक्ट से संबंधित विभिन्न कानूनी पहलुओं पर बिंदुवार जानकारी दी जिसमें पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों, सुरक्षा, समेत पॉक्सो मामलों में पीड़ितो के हित में महत्वपूर्ण जानकारी दी।पैनल अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर ने पॉक्सो अधिनियम के हित धारकों की भूमिका पीड़ित को अंतिम मुआवजा एवं अधिनियम से संबंधित कई चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी दी।डॉ. मनीष कुमार उप. सीएमओ, ने पीड़ितो के चिकित्सा जांच से संबंधित धारा 27 के तहत तत्काल चिकित्सा देखभाल,मेडिकल जांच प्रक्रियाफोरेंसिक भूमिका (साक्ष्य) पर विशेष रूप से जानकारी दी।प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रजनीकांत पाठक ने बताया किकानून कड़े होने से से अपराध में कमी नहीं होती कई मामलों में अपराध स्थिति पर निर्भर होती है समाज में शिक्षा की कमी और जागरूकता के कमी के कारण घटना होने की संभावना बढ़ जाती है माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जागरूक करें। समेत कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। परामर्श के दौरान बाल सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने बताय कि पॉक्सो अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करना तथा उन्हें सुरक्षित एवं संवेदनशील वातावरण उपलब्ध कराना है। साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं को अधिक बाल अनुकूल एवं संवेदनशील बनाने कीआवश्यकता पर बल दिया गया। बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सक, विभिन्न हितधारकों एवं न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई, ताकि पीड़ित बच्चों को त्वरित न्याय एवं प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। बाल-मित्र पुलिसिंग तथा जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के महत्त्व को भी रेखांकित कियागया। परार्श बैठक में न्यायिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, बाल संरक्षण इकाई के सदस्यों, अधिवक्ताओं एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य कानून के प्रभावी कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों की पहचान करना तथा बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक सुदृढ़ रूपरेखा तैयार करना रहा। मंच का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के सचिव रूपा बंदना किरो ने की साथ ही धन्यवाद ज्ञापन की गई।उप पुलिस अधीक्षक सह नोडल अधिकारी एसजेपीयू पाकुड़ जितेंद कुमार,,उप पुलिस अधीक्षक महेशपुर विजय कुमार, एसडीपीओ डी एन आजाद समेत पुलिस अधिकारी न्यायालय कर्मी पैरा लीगल वॉलिंटियर्स मौजूद रहे।

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